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15 दिन के भीतर दुकानें खाली ना की तो होगी कानूनी कार्यवाही, सबलेटिंग और डिफाल्टरों पर विभाग का डंडा

15 दिन के भीतर दुकानें खाली ना की तो होगी कानूनी कार्यवाही, सबलेटिंग और डिफाल्टरों पर विभाग का डंडा

 

5 ग्रामीण भंडार की दुकानो के अलॉटमेंट रद्द..

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खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर द्वारा नरेश चौक में स्थित ग्रामीण भंडार की दुकानों के किरायेदारों को दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं।

इन किरायेदारों को यह नोटिस बार-बार कार्यालय से पत्र जारी करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं देने, नरेश चौक स्थित दुकानों का निर्धारित किराया ना देने,अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अपने दस्तावेज प्रस्तुत ना करने, दुकान सबलेटिंग के चलते हुई है।

वही अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए जिसके चलते इनके अनुबंध रद्द किए गए।

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खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर से किरायेदारों को ग्रामीण भंडार की दुकाने जो नरेश चौक पर स्थित हैं उन्हें 15 दिन के भीतर खाली करने के लिखित आदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार अगर समय पर यह किराएदार अपनी दुकानें खाली नहीं करते तो भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

वही कार्यलय द्वारा डिफाल्टर किरायदारों की सूची सवार्जनिक की है जिसमें दीप प्रधान सत्य जागृति स्वयं सहायता, सुंदरनगर ( दुकान नंबर 1 प्रथम तल), मंजू बाला प्रधान स्पेक्ट्रा डिजाइनर एंड कंसल्टेंट्स हाउस नंबर 7, सूरजकुंड सुंदरनग (दुकान नंबर 5 प्रथम तल), स्वर्गीय नर्मदा देवी, प्रधान जागृति स्वयं सहायता समूह डेहर (दुकान नंबर 4 प्रथम तल),सरस्वती देवी, प्रधान मां शिकारी चमारटन, डाकघर चौकी, तहसील नीहरी (दुकान नंबर 2 प्रथम तल)जयराम, मलोह तहसील सुन्दरनगर दुकान न. 3 धरातल) शामिल है।

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Written by newsghat

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