in

कोरोना अपडेट : शादी का कार्यक्रम है तो सावधान, ये नए नियम होंगे लागू…

पहली मई के बाद शादी में शामिल हो सकेंगे इतने व्यक्ति….

सामूहिक भोज, निकटतम संबंधियों के लिए लागू होंगे ये नियम

BKD School
BKD School

न्यूज़ घाट डेस्क

कोरोना महामारी के बीच विवाह समारोह को लेकर चिंतित सरकार पहले ही जिलाधीशों को शक्तियां दे चुकी हैं। जिला ऊना में प्रशासन ने शादी समारोह के संबंध में नई पाबंदियां लागू की हैं।

ऊना जिला प्रशासन द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से घटा कर 20 कर दी है।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि पहली मई के उपरांत शादी में वर-वधु को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी ऐसे में स्थान व समय बदल कर अतिथियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्ति शादी में सम्मिलित नहीं होंगे।

सगे-संबंधी अपनी कोविड- 19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएं

डीसी ने कहा कि कोविड-19 से अत्याधिक संक्रमित राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली- एनसीआर इत्यादि से ज़िला ऊना में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ रहे सभी वर-वधु और उनके सगे- संबंधी अनिवार्य रूप से अपनी कोविड- 19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगे।

ये भी पढ़ें : कोरोना महामारी के बीच जयराम सरकार का शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला……

18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से

सिरमौर में रात 10 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू, बंदिशें बढ़ाई….

जिनकी जांच अंतरराज्यीय नाकों पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन अत्याधिक संक्रमित राज्यों में हो रहे शादी समारोह में जाने वाले सभी व्यक्तियों को जिला ऊना में लौटकर घर पर क्वारंटाइन में रहना होगा तथा अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा।

शादी में अब नहीं बजेंगे डीजे, सामूहिक भोज….

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि पहली मई के उपरांत ज़िला ऊना में शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके इलावा सामूहिक भोज भी आयोजित नहीं होंगे।

शादी में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली मई के उपरांत हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों ना ली गई हो।

सभी अनुमतियां 20 व्यक्तियों तक सीमित मानी जाएंगी और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी।

शादी के कार्यक्रम घर पर ही सादगी पूर्वक करें

डीसी ने कहा कि सभी विवाह पंजीकरण एसडीएम द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालन संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होंगे।

आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी संबंधित एसडीएम को साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए रखें।

ये भी पढ़ें : बड़ी कार्रवाई : उत्तराखंड के दो नशा तस्कर चरस की खेप के साथ गिफ्तार…

Cyber Crime : शातिरों ने कैसे उड़ाए फौजी के खाते से उड़ाए कई लाख……

67 लोगों को मौत के बाद, उत्तराखंड में कर्फ्यू, लागू हुई ये बंदिशें

डीसी राघव शर्मा ने सभी जिला वासियों से अपील की है कि शादी के कार्यक्रम घर पर ही सादगी पूर्वक करें तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

यदि किसी आयोजक द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में भीड़ एकत्रित की जाती है तो उन पर केस दर्ज किया जाएगा और भीड़ को मौके से हटाया जाएगा।

Written by newsghat

बड़ी कार्रवाई : उत्तराखंड के दो नशा तस्कर चरस की खेप के साथ गिफ्तार…

18 वर्ष के अधिक आयु वाले कोरोना वैक्सीन के लिए ऐसे करें पंजीकरण….