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नए आदेश : सिरमौर में अब शादियों को लेकर नए आदेश जारी….

सिरमौर ने 745 शादियां हुई पंजीकृत, डीसी सिरमौर ने जारी किए आदेश….

नियमों के उल्लंघन पर आईपीसी की इन धाराओं के तहत होगी कारवाई….

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न्यूज़ घाट/नाहन

जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिरमौर में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अब दूल्हा-दुल्हन के केवल करीबी 20 रिश्तेदार ही शामिल होंगे।

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने आज इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि जिला में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में आगामी दिनों में 745 से अधिक शादियों की रजिस्ट्रेशन की गई है। जिसके चलते शादियों के आयोजन पर प्रशासन ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं।

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उन्होंने बताया कि शादी में सामूहिक धाम व डीजे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि आयोजकों को संबंधित उपमण्डलाधिकारी से विशेष अनुमति लेनी होगी।

ये अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाएगी।

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एसडीएम द्वारा विवाह समारोह आयोजित करने के लिए पहले से दी गई सभी अनुमतियां अब इस आदेश के तहत जारी निर्देशों के अनुरूप ही लागू होंगी।
आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर

आईपीसी की धारा-188, 269, 270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 व हिमाचल पुलिस एक्ट की धारा 111, 114 व 115 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Written by newsghat

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