प्रवासी को अपने निवास स्थानों पर लौटने के लिए यूं की व्यवस्था
सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग के लिए जारी होंगे कर्फ्यू पास
प्रवासी मजदूरों को हिमाचल से बाहर अपने निवास स्थानों पर जाने हेतु सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग के लिए कर्फ्यू पास जारी करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।
इस बारे आदेश जारी करते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के चलते अंतर राज्यीय सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित है।
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जिला के विभिन्न स्थानों पर मौसमी क्रियाकलापों में लगे प्रवासी मजदूरों को अपने घरों को लौटना है।
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ऐसे में सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आरटीओ, ऊना को अनिवार्य कर्फ्यू पास जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
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उन्होंने बताया कि आरटीओ कर्फ्यू पास जारी करने के साथ-साथ परिवहन विभाग के नियमों व प्रावधानों के तहत ऐसी आवाजाही के लिए अनिवार्य अनुमति भी जारी कर सकते हैं।
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