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Health Insurance Tips: जरूरत पड़ने से पहले जान लें ये जरूरी बातें नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम! क्यों हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज जानिए महत्वपूर्ण कारण

Health Insurance Tips: जरूरत पड़ने से पहले जान लें ये जरूरी बातें नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम! क्यों हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज जानिए महत्वपूर्ण कारण

Health Insurance Tips: जरूरत पड़ने से पहले जान लें ये जरूरी बातें नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम! क्यों हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज जानिए महत्वपूर्ण कारण

Health Insurance Tips: जरूरत पड़ने से पहले जान लें ये जरूरी बातें नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम! क्यों हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज जानिए महत्वपूर्ण कारण

Health Insurance Tips: आज के दौर में, जहां मेडिकल खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेहद जरूरी हो गया है। यह न केवल आपातकालीन मेडिकल खर्चों को कवर करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है।

Health Insurance Tips: जरूरत पड़ने से पहले जान लें ये जरूरी बातें नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम! क्यों हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज जानिए महत्वपूर्ण कारण

Health Insurance Tips: कभी-कभी छोटी सी चूक के कारण हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे पांच प्रमुख कारण, जिनसे आपको क्लेम के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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1. वेटिंग पीरियड (Waiting period): हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद, एक निश्चित समयावधि तक क्लेम नहीं किया जा सकता। यदि इस अवधि में क्लेम किया जाता है, तो वह खारिज कर दिया जाता है।

2. पहले से मौजूद बीमारियां (Pre-existing diseases): अगर पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी मौजूद है और उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, तो उससे जुड़े क्लेम अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

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3. क्लेम प्रोसेस: गलत जानकारी या अपूर्ण दस्तावेज के कारण क्लेम खारिज हो सकते हैं। सही प्रोसेस और दस्तावेजों की जानकारी होना अति आवश्यक है।

4. पॉलिसी पीरियड: हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पर एक वर्ष के लिए मान्य होती है। यदि पॉलिसी समय पर नवीनीकृत नहीं की गई, तो क्लेम खारिज हो सकता है। इसलिए, पॉलिसी की समाप्ति से पहले उसे नवीनीकृत कराना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

नवीनीकरण में देरी होने पर, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपका क्लेम अमान्य हो जाता है, और आपको चिकित्सा खर्च स्वयं वहन करने पड़ सकते हैं।

इसलिए पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले उसका नवीनीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

5. इन बीमारियों को नहीं मिलता कवर: कुछ विशेष बीमारियां, जैसे डेंटल प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक सर्जरी, नजर का ऑपरेशन, इनफर्टिलिटी, Abortion और HIV/AIDS, अधिकांश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।

इसलिए, यदि आप इन बीमारियों के लिए इलाज करवाते हैं और उसके लिए क्लेम करते हैं, तो वह खारिज किया जा सकता है।

इन कारणों के अलावा, हमेशा ध्यान रखें कि पॉलिसी के नियम और शर्तें अच्छी तरह समझें और उनका पालन करें। इससे भविष्य में क्लेम के समय किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है।

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Written by Newsghat Desk

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