HP News Alert: हिमाचल में अब धमकी देने वालों की खैर नहीं! सरकार ने बदला कानून, बिना वारंट होगी गिरफ्तारी

HP News Alert: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब किसी को डराने या धमकाने से जुड़ा अपराध करना भारी पड सकता है।
HP News Alert: हिमाचल में अब धमकी देने वालों की खैर नहीं! सरकार ने बदला कानून, बिना वारंट होगी गिरफ्तारी
गृह विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में किसी व्यक्ति को डराने या धमकाने से जुड़े अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती श्रेणी में डाल दिया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) कमलेश कुमार पंत द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले जो मामले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 के तहत दर्ज होते थे, वे अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 351 के तहत आएंगे।


अब तक सामान्य धमकी के मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब पुलिस आरोपी को सीधे गिरफ्तार कर सकेगी।
इस अपराध को गैर-जमानती बनाने से अब आरोपियों को थाने से बेल नहीं मिल सकेगी, उन्हें जमानत के लिए अदालत के चक्कर काटने होंगे।


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