HP Panchayat Election: पंचायत चुनाव में खर्च सीमा तय! जिला परिषद के लिए ₹1 लाख, प्रधान और BDC उम्मीदवारों को खुली छूट

HP Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की ‘जेब’ पर लगाम कसने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।

HP Panchayat Election: पंचायत चुनाव में खर्च सीमा तय! जिला परिषद के लिए ₹1 लाख, प्रधान और BDC उम्मीदवारों को खुली छूट
आयोग ने पारदर्शिता लाने और चुनाव में ‘धनबल’ को रोकने के लिए खर्च संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये है। आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, चुनावी खर्च के नियम अलग-अलग पदों के लिए भिन्न हैं।

जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। बीडीसी और ग्राम पंचायत प्रधान के लिए खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गई है।


जिला परिषद प्रत्याशियों के लिए कड़े नियम
चूंकि, जिला परिषद का चुनाव बड़े क्षेत्र में होता है, इसलिए आयोग ने यहां निगरानी सख्त रखी है। आयोग ने हर जिला परिषद उम्मीदवार को नामांकन के समय एक नया और अलग बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए है।
चुनाव से जुड़ा सारा लेन-देन इसी खाते से करना अनिवार्य है। आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षक समय-समय पर इन खातों की जांच करेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।


शहरी निकायों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित
आयोग ने शहरी निकायों के लिए भी चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की है। नगर निगम में पार्षद 1 लाख, नगर काउंसिल 75 हजार और नगर परिषदों में पार्षद 50 हजार रुपये राशि चुनाव में खर्च कर सकता है।

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