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पांवटा साहिब: बाइक चोरी के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई यह सजा

पांवटा साहिब: बाइक चोरी के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई यह सजा
पांवटा साहिब: बाइक चोरी के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई यह सजा

पांवटा साहिब: बाइक चोरी के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई यह सजा

न्यायाधीश कुमारी शीतल गुप्ता की अदालत ने सुनाया फैसला

पांवटा साहिब की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 की न्यायाधीश कुमारी शीतल गुप्ता की अदालत ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

अदालत ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी रोशन सिंह पुत्र मथुरा सिंह निवासी कुंटरी तहसली पौड़ी गड़वाल उत्तराखंड को दोषी करार देते हुए धारा 379 आईपीसी के तहत 14 महीने की सजा सुनाई। इस मुकदमे की पैरवी अदालत में सहायक जिला न्यायाधीश गौरव शर्मा ने की।

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि 28 अगस्त 2020 की सुबह करीब 4 बजे दोषी रोशन ने शिकायतकर्ता हरबंस सिंह निवासी बरोटीवाला पोस्ट ऑफिस शिवपुर तहसील पांवटा साहिब के घर से उसका मोटरसाइकिल नंबर एचपी17-1897 जोकि उनके घर के आंगन गांव बरोटीवाला तहसील पांवटा साहिब से चोरी करके ले गया। शिकायतकर्ता ने लोगों की सहायता से स्वयं आरोपी को मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया व पुलिस थाना पुरुवाला में शिकायत दर्ज करवाई।

इस दौरान पुलिस की तहकीकात पर उक्त मोटरसाइकिल चोरी किया गया पाया गया। इस पर मौजूदा मुकदमा पुलिस थाना पुरुवाला में दर्ज कर धारा 379 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए। इसके बाद जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा दोषी को 14 महीने की सजा सुनाई।

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