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अलर्ट : बाहरी राज्यों से आने वालों को ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य….

कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन….

नए आदेशों ने क्या होंगी नई बंदिशें, पढ़ें पूरी रिपोर्ट….

न्यूज़ घाट डेस्क

हिमाचल प्रदेश में अब बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। यह निर्णय सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में लिए गए। निर्णय के बाद आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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अगर कोई बिना रिपोर्ट आता है तो उसे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। होम क्वारंटाइन व्यक्ति के पास 6 या 7 दिन में कोरोना टेस्ट करवाने का विकल्प होगा। अगर वह नेगेटिव आता है तो उसे क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होगी।

बैठक ने ये अहम फैसले भी लिए गए….

बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों पर कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर से निगरानी रखी जाएगी। ऐसा कांटेक्ट ट्रेसिंग, कोविड मामलों का पता लगाने व क्वारंटाइन करने के चलते किया जाएगा।

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बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। उनके आगमन का विवरण, क्वारंटाइन आवश्यकता और संपर्क ट्रेसिंग के उद्देश्य से सभी संबंधितों के साथ सांझा किया जाएगा। हालांकि, जिला के अंदर और हिमाचल के अंदर आवाजाही को ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई है।

इन्हें नहीं होगी क्वारंटाइन की जरूरत कोई व्यक्ति अगर हॉटस्पॉट राज्यों से आता है तो उसके बाद 72 घंटे की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट है तो उस व्यक्ति को क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी।

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जो व्यक्ति कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका है और दूसरी डोज लिए 14 दिन का समय हो गया है। ऐसे व्यक्तियों को फाइनल वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दिखनी होगी। ऐसे लोगों को भी क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होगी।

किसे होगी आने जाने की छूट…

हिमाचल के निवासी जो चिकित्सा, व्यवसाय या ऑफिस के किसी काम से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गए हो और 72 घंटे के अंदर वापस आ जाएं, उन्हें भी क्वारंटाइन से छूट दी गई है।

बशर्ते उनमें कोविड के किसी भी प्रकार के लक्षण ना हों। हालांकि, उन्हें ई पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण स्वीकृति हिमाचल में एंट्री के वक्त दिखानी होगी।

अगर बाहारी राज्य से कोई भी व्यक्ति 72 घंटे से कम के लिए चिकित्सा, व्यवसाय व ऑफिस के कार्य से हिमाचल की यात्रा करता है उसे भी क्वारंटाइन से छूट रहेगी।

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उस व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड 19 के सभी दिशा-निर्देश मानने होंगे। वह किसी भी गेदरिंग में भाग नहीं ले सकता है।

कोविड 19 संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति, जिसके पास मान्य आईडी के साथ कोविड 19 की नेगेटिव रिपोर्ट हो उसे भी शर्तों के अनुसार क्वारंटाइन से छूट होगी।

बच्चों के लिए क्या रहेंगे नियम….

10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, यदि बच्चे के साथ वाले व्यस्क के बाद कोविड-19 रिपोर्ट हो।

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जयराम सरकार ने कांगड़ा, ऊना, सोलन व सिरमौर में रात दस बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।

जारी आदेशों में रात 10 बजे से 5 बजे तक उक्त चार जिलों में जरूरी मूवमेंट को छोड़कर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो सकती है।

Written by newsghat

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