स्कूल छोड़ने के बहाने भांजी से छेड़छाड़ करने वाले कलयुगी चाचा को 3 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

हिमाचल प्रदेश की एक विशेष अदालत ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने नाबालिग भांजी से अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला नवंबर 2023 का है। देहरा उपमंडल की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा अपने स्कूल जा रही थी। रास्ते में रिश्ते के एक चाचा ने उसे झांसा देकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। आरोपी ने बच्ची को स्कूल छोड़ने की बात कही थी।
आरोपी गाड़ी को स्कूल ले जाने के बजाय एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।


डरी हुई पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और जांच के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता का पक्ष बेहद मजबूती से रखा। इस संवेदनशील मामले में कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी का दोष पूरी तरह सिद्ध हो गया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने इस कृत्य को गंभीर माना। कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सख्त सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
