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Solan News: इलाज के बहाने दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

Solan News: इलाज के बहाने दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

Solan News: इलाज के बहाने दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

Solan News: इलाज के बहाने दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

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सोलन जिले के नालागढ़ से जुड़े दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को उम्रकैद की सजा दी गई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता की अदालत ने दोषी जगदीश को यह सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दोषी जगदीश, गांव बारियां, डाकघर गोयला पन्नर, तहसील नालागढ़ का रहने वाला है। मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने की।

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जानकारी के अनुसार, 21 मार्च 2022 को पीड़ित महिला ने महिला थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने झाड़-फूंक और जड़ी-बूटी से इलाज करने का झांसा देकर उसका शोषण किया।

शिकायत में यह भी बताया गया कि दिसंबर 2021 में आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने तंत्र-मंत्र के जरिए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। महिला थाना बद्दी में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया।

जांच के दौरान आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मामला अदालत में चला, जहां गवाहों के बयान और सबूत पेश किए गए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखा। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, धारा 506 के तहत 2 साल की सजा और 2000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।

अदालत के इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे मामलों में सख्त संदेश भी देता है।

Written by Newsghat Desk

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