शिलाई में अवैध हथियार पर पुलिस का शिकंजा, घर से बरामद हुई बिना लाइसेंस बंदूक….

शिलाई: जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, थाना शिलाई के तहत रोहनाट पुलिस चौकी की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के पास बिना वैध अनुमति के बंदूक रखी गई है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नियमानुसार संबंधित व्यक्ति के घर पर पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान पुलिस ने घर के एक कमरे में रखे बिस्तर के नीचे से एक सिंगल बैरल टोपीदार बंदूक बरामद की। पुलिस ने मौके पर मौजूद व्यक्ति से हथियार से संबंधित वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह कोई भी दस्तावेज या लाइसेंस नहीं दिखा सका।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई शिलाई उपमंडल के एक गांव में की गई, जहां रहने वाले संत राम नामक व्यक्ति के कब्जे से उक्त हथियार बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद बंदूक घर में रखी हुई थी और उसके लिए कोई वैध अनुमति पत्र उपलब्ध नहीं था।


हथियार बरामद होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बंदूक कब से आरोपी के कब्जे में थी तथा इसे कहां से प्राप्त किया गया था।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध हथियारों या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।


